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बैंकिंग न्यूज़: जनवरी 2021 से बदलने जा रहा है चेक से पेमेंट का नियम, जरूर जानें आरबीआई की नई गाइडलाइंस…

अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है। बैंकों में चेक से पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। जनवरी 2021 से बैंकों द्वारा चेक पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगले साल से चेक द्वारा पेमेंट के नियम में बदलाव हो जाएंगे।

चेक पेमेंट के नए नियम

चेक से पेमेंट के दौरान होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। अगले साल जनवरी से चेक पेमेंट के नियम में बदलाव होंगे और RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होगी। नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को चेक जारी करने के बाद उसकी डिटेल बैंक के साथ साझा करनी होगी। जब बैंक में यह चेक पहुंचेगा तो ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी से चेक पर दर्ज ब्योरे का मिलान किया जाएगा। दोनों में समानता रहने पर ही उसका भुगतान होगा। इस नई व्यवस्था को पॉजिटिव पे सिस्टम का नाम दिया गया है।

1 जनवरी 2021 से लागू होगी नई व्यवस्था

बैंक द्वारा जारी नई व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। नए नियम के मुताबिक 50 हजार से अधिक के चेक भुगतान पर ग्राहकों को इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी, जिसका मिलना बैंक चेक पर दर्ज जानकारी से करेगा। अगर दोनों में किसी भी तरह का अंतर पाया जाता है तो चेक को लाल निशान देकर भुगतान रोक दिया जाएगा। RBI के चीफ जनरल मैनेजर पी. वासुदेवन की ओर से नई गाइडलाइंस की जानकारी दी गई।

लागू होगी पॉजिटिव पे सिस्टम

RBI द्वारा दी गई नई पॉजिटिव पे सिस्टम के मुताबिक 50 हजार रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का मिलान करना होगा। चेक जारी करने वाले ग्राहक को SMS, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिए बैंक को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। बैंकों को चेक की डेट, प्राप्त कर्ता का नाम, अमाउंट आदि की जानकारी बैंक को देनी होगी। इस जानकारी का मिलान होने के बाद ही चेक का भुगतान होगा। हालांकि, बैंक 5 लाख रुपए या उससे अधिक रकम के चेक के लिए नई व्यवस्था को अनिवार्य कर सकते हैं। बैंकों को अपने ग्राहकों को इस नई व्यवस्था के बारे में जागरुक करने को कहा गया है।

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