बिलासपुर- दहेज प्रताड़ना को लेकर दायर पीआईएल हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल धारा 498 और 498A को लेकर प्रदेश के पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नही करने के आरोप हमेशा लग रहे थे। ऐसे मामलों की शिकायत पर ही पुलिस पति और उसके परिजनों को बिना जांच के गिरफ्तार कर लेती थी। इसी मसले पर पीड़ित पतियों के संगठन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। सेव इंडियन फेमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर कार्रवाई करने की मांग की है।