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कोरोना/लॉकडाउन-4/ देशभर में 31 मई तक स्कूल-कॉलेज और मेट्रो सेवाएं रहेगी बंद, जानें क्या और किसको मिली छूट?

कोरोनावायरस पर नियंत्रण के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन कल चौथे चरण में कदम रखेगा। यह लॉकडाउन 14 दिन का रहेगा, यह 31 मई 2020 तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

नई गाइडलाइन के दिशा-निर्देश इस प्रकार…

-देशभर में 31 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्‍यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।

-रेड और ऑरेंज जोनके अंदर जिला प्रशासन/स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्‍त नियमों के साथ नियंत्रण जारी रहेगा, कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और आवश्‍यक वस्‍तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।

-लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।

-राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण कर सकेंगे। ये जोन एक जिला या नगर निगम/नगर पालिका या छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-विभाग आदि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है।

-होटल, रेस्‍त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। इनमें स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों, पुलिस, सरकारी अफसरों, दूसरे शहरों में फंसे यात्रियों और क्‍वारंटाइन सेंटर के लिए ली गईं इमारतों के लिए खुलने की छूट होगी।

-रेलवे स्‍टेशनों, एयरपोर्ट बस डिपो में कैंटीन खोलने की छूट रहेगी।

-रेस्‍त्रां में होम डिलीवरी के लिए रसोईघर में खाना बनाने की छूट रहेगी।

-सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

-देश में 31 मई तक सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, शैक्षणिक, सांस्‍कृतिक, धार्मिक व अन्‍य ऐसे किसी भी समारोह पर पाबंदी रहेगी, जहां लोगों की भीड़ एकत्र हो।

-मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

-पूरे देश में 31 मई तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी है, इसे प्रोत्‍साहित भी किया जाएगा।

-स्‍पोर्ट कॉम्‍प्‍लेक्‍स और स्‍टेडियम को खोलने की छूट रहेगी, इनमें दर्शकों के जाने पर पाबंदी रहेगी।

-कंटेनमेंट जोन के बाहर चारों ओर बफर जोन रहेगा, यहां कोविड 19 के नए मामले सामने आने की आशंका अधिक रहती है। यहां अतिरिक्‍त सावधानी बरतने को कहा गया है।

रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।

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