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कोरोना लॉकडाउन: केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत, मंत्री नितिन गडकरी ने दिया यह बयान…

देश में लॉकडाउन 3.0 जारी हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए देशवासियों से सामाजिक दुरी बनाने और घर में रहने की अपील की हैं। अलग-अलग राज्यों मे फंसे मजदूरों, श्रमिकों और छात्रों की घर वापसी जोरों पर हैं। लॉकडाउन में बिना किसी ठोस वजह से बाहर घूमने वालों पर प्रसाशन सख्ती से पेश आ रहा हैं। बेवजह घूम रहे वाहनों को जब्त किया जा रहा है या चालान काटा जा रहा हैं। इसी बीच सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है।

ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य विभिन्न दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गयी है।

गाड़ी चलाते वक्त चार पेपर होना बहुत जरूरी है. ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी नहीं रखना चाहते हैं तो मोबाइल में डिजिटल कॉपी रख सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपना DL घर भूल गए हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो डिजी लॉकर में रखी डिजीटल कॉपी को दिखा सकते हैं।

बता दें की बुधवार को नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देशभर के बस और कार ऑपरेटरों के परिसंघ के सदस्यों के साथ बातचीत में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा की 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन और राजमार्गों को खोलना जनता के बीच विश्वास पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन जल्द ही कुछ दिशा-निर्देशों के साथ खुल सकता है।

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