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कोरोना वायरस: गृह मंत्रालय ने जारी किया लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश, जानें क्या-क्या मिलेगी छूट…

कोरोना वायरस: गृह मंत्रालय ने जारी किया लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश, जानें क्या-क्या मिलेगी छूट...

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ा दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका एलान किया था. अब गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किया है. लोगों की तकलीफ कम करने के लिए इस दिशा-निर्देश के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी.

गृह मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक मनरेगा के सभी कामों को अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, मतस्यपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम वगैरह, ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज वैगरह में छूट मिलेगी.

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे. मंत्रालयने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे. गृह मंत्रालय रे दिशा निर्देश में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी. वहीं, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में कहा कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किया. लोगों की तकलीफ करने के लिए ही कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी पर लगाम लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (बंद) से संबंधित दिशा-निर्देश पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है, नहीं तो इसमें नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट वापस ले ली जाएगी.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में संशोधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है. भल्ला ने अपने आदेश में कहा कि अगर बंद संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया तो संशोधित दिशा-निर्देश के तहत जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाएगा. सरकारी और निजी क्षेत्रों में सभी संस्थाएं व लोग दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें. नए दिशा निर्देशों के तहत जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल से चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है.

भल्ला ने कहा कि यह अतिरिक्त गतिविधियां बंद के नियमों पर मौजूदा दिशा निर्देशों का सख्त पालन करने के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति से चालू होंगी. उन्होंने कहा कि ये छूट दिए जाने से पहले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों, कार्य स्थलों, कारखानों व प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के संबंध में सभी बंदोबस्त हों. आपदा प्रबंधन कानून के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि नए दिशा निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों के चिह्नित किए गए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के तहत आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि अगर नियंत्रित क्षेत्र में किसी नए इलाके को शामिल किया जाता है तो उससे पहले वहां होने वाली गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाएगा. केवल उन गतिविधियों को जारी रखा जाएगा जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत मंजूरी दी गई है. भल्ला ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को कमतर नहीं कर सकते. हालांकि वे स्थानीय इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम लागू कर सकते हैं.

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