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छत्तीसगढ़

नान घोटाला / हाई कोर्ट ने नान मामले पर लगाया स्टे, आगामी आदेश तक निचली अदालत में नहीं होगी सुनवाई

रायपुर की अदालती कार्रवाई पर पड़ेगा असर 

नान के तत्कालीन मैनेजर भट्‌ट हुए कोर्ट में पेश 

रायपुर. छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले मामले में अब सुनवाई निचली अदालत में नहीं हो सकेगी। इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में फंसे तत्कालीन मैनेजर शिवशंकर भट्‌ट बुधवार को कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भट्ट ने पिछले दिनों शपथपत्र देकर कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने अपील की थी, जिसका फैसला बुधवार को होना था। मामले में राज्य शासन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें सुनवाई के बाद हाई कोर्ट जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बैंच ने नान घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी।

दरअसल नान घोटाला मामले में आरोपियों से जब्त किए गए साक्ष्य के रुप में पेन ड्राइव की मांग ट्रायल कोर्ट से शासन से की थी। जिसे ट्रायल कोर्ट ने देने से इंकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ शासन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वहीं रायपुर कोर्ट में शपथपत्र देकर शिवशंकर भट्‌ट, मामले में नया मोड़ लेकर आए थे। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, सुनवाई नहीं की गई।

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