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गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए जरूरी होगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करना है

गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए जरूरी होगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
सुप्रीम कोर्ट ने वाहन के इंश्योरेंस रिन्यू के लिए नया नियम लागू किया है. अब इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के लिए वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट चाहिए होगा. ना होने की स्थिति में इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करना है.

वाहन के मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. ताकि उत्सर्जन मानदंडों के तहत अनुपालन किया जा सके. जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रदूषणकारी वाहन सड़कों से दूर रहें.

पीठ ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) केंद्रों के लिए ऑल इंडिया रीयल टाइम ऑनलाइन प्रणाली का भी आदेश दिया ताकि प्रदूषण प्रमाण पत्र देने के दौरान किसी भी हेर-फेर की जांच हो सके

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