Advertisement
अन्य

महिला को कहा ‘छम्मकछल्लो’ तो लगा एक रुपये जुर्माना

हिंदी फिल्मों में आपने कई बार ‘छम्मकछल्लो’ शब्द सुने होंगे। कुछ समय पहले आई एक हिंदी फिल्म ‘रा.वन’ के एक गाने में भी ‘छम्मकछल्लो’ शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसे हो सकता है आप पसंद भी करते हों, लेकिन आम जिंदगी में अगर आपने किसी महिला के लिए ‘छम्मकछल्लो’ शब्द का इस्तेमाल किया तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपको ऐसा करने के बदले में जेल की सजा भी हो सकती है।

ठाणे की कोर्ट ने सुनाया फैसला

ठाणे की एक अदालत में ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स ने पड़ोस की एक महिला को ‘छम्मकछल्लो’ शब्द से संबोधित किया। जिसके बाद महिला मामले को कोर्ट लेकर गई। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ऐसे शब्द को महिला के अपमान के बराबर करार दिया। इस केस में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोपी शख्स को कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने तक साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी शख्स पर एक रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
  
कोर्ट ने टिप्पणी को बताया महिला का अपमान

पूरा मामला 9 जनवरी, 2009 का है जब महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ सैर से लौटी थी जब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी शख्स ने ये कूड़ादान सीढ़ियों पर रखा था। इस मामले में जब उन्होंने उस शख्स से शिकायत दर्ज कराई तो आरोपी शख्स महिला के ऊपर ही चिल्लाने लगा। इसी दौरान उस शख्स ने महिला को ‘छम्मकछल्लो’ भी कहा। जिससे नाराज होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने महिला की बात नहीं सुनीं और शिकायत दर्ज नहीं की। फिर महिला ने कोर्ट में अपील की।

  
आरोपी शख्स को कोर्ट ने सुनाई सजा
करीब 8 साल के बाद मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आरटी लंगले ने मामले की सुनवाई की। इसमें उन्होंने कहा कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध किया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी शख्स ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ये हिंदी शब्द है। इससे महिला की तारीफ नहीं होती बल्कि नाराजगी होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना एक महिला का अपमान करने के बराबर है।

error: Content is protected !!