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Road Accident: अब पीड़ितों की मदद करने से घबराएं नहीं, एकमुश्त रकम इनाम में देगी सरकार…

सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने पर ‘नेकी कर दरिया में डाल’ वाली कहावत पुरानी हो चुकी है। अब आपको पुलिस के लफड़े में फंसने का डर तो नहीं ही रह गया है, बल्कि सरकार ने लोगों की जान बचाने वाले नेक व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसमें हर पीड़ित की सहायता करने पर एकमुश्त पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही सालभर में 10 ऐसे लोग भी चुने जाएंगे, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये का अलग से अवॉर्ड मिलेगा। यह योजना 15 अक्टूबर, 2021 से शुरू होगी और 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। नेकी कीजिए-लोगों की जान बचाइए और इनाम पाइए।

‘नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना’

सड़क परिवहन और उच्च राजपथ मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने वाले नेक व्यक्तियों के लिए ‘नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना’ लॉन्च की है। मंत्रालय ने इसके लिए एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत सड़क हादसों के शिकार हुए पीड़ितों की जान बचाने के लिए मुसीबत में मदद करने वालों को कैश पुरस्कार देने का ऐलान किया है। ये पुरस्कार उन नेक इंसानों के लिए है, जो पीड़ितों को ‘गोल्डेन आवर’ के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर मेडिकल इलाज उपलब्ध करवान में मदद करेंगे।

पीड़ितों की जान बचाने पर कितना इनाम मिलेगा ?

सड़क दुर्घटनाओं की चपेट में आए गंभीर रूप से चोटिल लोगों की आपातकालीन हालात में मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक ‘प्रत्येक दुर्घटना के लिए हर नेक व्यक्ति को पुरस्कार की रकम 5,000 रुपये होगी। प्रत्येक नकद पुरस्कार के साथ प्रशंसा का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।’

यही नहीं मंत्रालय ने कहा है कि हर मामले में पुरस्कार देने के अलावा 10 सबसे योग्य नेक व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिया जाएगा और इन सभी को 1,00,000 रुपये का इनाम मिलेगा। इन लोगों का चुनाव पूरे साल में इस तरह की नेकी करने वालों में से किया जाएगा। यही नहीं अगर एक से ज्याद नेक व्यक्ति एक से ज्यादा पीड़ितों की जान बचाएंगे तो उन सबको प्रत्येक पीड़ित के हिसाब से 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि अधिकतम 5,000 रुपये प्रति नेक इंसान मिलेगा।

‘गोल्डन आवर’ क्या होता है ?

जब भी कोई सड़क हादसा होता है तो उसके बाद के 1 घंटे तक के समय को घायल इंसान के लिए ‘गोल्डन आवर’ माना जाता है, इस दौरान अगर इस व्यक्ति को उपचार मिल जाए तो उसके जिंदा बचने की संभावना ज्यादा रहती है। अबतक कई लोग किसी तरह के लपड़े में पड़ने से बचने के लिए किसी पीड़ित की मदद के लिए फौरन आगे बढ़ने में कतराते थे, लेकिन इस पहल से हर साल सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हजारों पीड़ितों की जानें बच सकती हैं।

मोटर वाहन संशोधन कानून, 2019 में है प्रावधान

इस पुरस्कार के भुगतान के लिए परिवहन मंत्रालय प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों को शुरू में 5 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराएगा ताकि ऐसे नेक व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जा सके। बता दें कि मोटर वाहन संशोधन कानून, 2019 के सेक्शन 134ए के तहत इसका प्रावधान है और 29 सितंबर,2020 को नेक व्यक्तियों को अधिसूचित किया गया है।

नेक व्यक्तियों की पहचान कौन करेगा ?

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नेक व्यक्तियों की पहचान और उन्हें पुरस्कार का भुगतान करने के लिए जिलास्तर पर मूल्यांकन समिति होगी, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर के अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आरटीओ शामिल होंगे, जो नामों को मंजूर करके परिवहन विभाग के पास पुरस्कार का भुगतान करने के लिए भेजेंगे।

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