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सुप्रीम कोर्ट

एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ 20 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट…


एससी-एसटी एक्ट के नए कानून के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि उनका जवाब तैयार है और इसे शुक्रवार तक दाखिल कर दिया जाएगा। एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18ए के लागू होने से दलितों को प्रताड़ित करने पर तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। याचिकाओं में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून, 2018 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को दिए गए फैसले में एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा। पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच होगी मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है। इसके अलावा इस कानून में एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक दबाव में सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून में संशोधन कर दिया। इस संशोधनों को ही अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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