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सुप्रीम कोर्ट

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर और ओडिशा के अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर पैसे जमा करने के निर्देश

रायपुर: आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रायपुर और ओडिशा के अधिकारियों को 4 सप्ता​ह के भीतर पैसे जमा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पैसे जमा करें। कोर्ट ने ओडिशा को 34.50 करोड़ और रायपुर को 20 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

Amrapali case: Supreme Court has directed Odisha and Raipur authorities to deposit amounts of Rs 34.50 crores and Rs 20 crores respectively within 4 weeks in the Supreme Court registry. Next date of hearing is December 2. pic.twitter.com/sVZN1NH4vd

गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप की शुरुआत 2003 में हुआ थी. जब कंपनी नोएडा में 140 फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम लाई थी। आईआईटी खड़गपुर से पढ़े अनिल शर्मा ने आम्रपाली को सिर्फ 10 सालों में बड़ा नाम बना दिया था। इतने वक्त में कंपनी के साथ-साथ उनका कद भी बढ़ा। रियल एस्टेट कंपनियों का शीर्ष संगठन रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के वह अध्यक्ष बन चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी जैसा स्टार क्रिकेटर उनका ब्रैंड ऐंबैसडर था। उस वक्त आम्रपाली ग्रुप अपना कारोबार एनसीआर के साथ-साथ भिलाई, लखनऊ, बरैली, वृन्दावन, मुजफ्फरपुर, जयपुर, रायपुर, कोच्चि और इंदौर तक में फैला रहा था।

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