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देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल में 7 साल के स्टूडेंट प्रद्युम्न की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करने का फैसला किया है। ज्ञात हो, कि सोमवार को कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कि प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुरक्षा जांच करने का अनुरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि ‘यह मामला सिर्फ एक स्कूल से नहीं जुड़ा है। यह देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मामला है।

प्रद्युम्न के पिता ने SC में दी याचिका

बता दें, कि प्रद्युम्न के पिता वरुणचंद्र ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बेटे की हत्या मामले में न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और सीबीएसई और अन्य को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब मांगा

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हरियाणा के डीजीपी और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सभी को तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। प्रद्युम्न के पिता ने सोमवार को अपने वकील सुशील कुमार टेकरीवाल के माध्यम से याचिका दायर की। उन्होंने हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। इसके बाद दोपहर तक इस मामले पर सुनवाई भी हो गई।

प्रद्युम्न के पिता की ये है मांग

प्रद्युम्न के पिता वरुणचंद्र ठाकुर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने, कानून का पालन नहीं करने वाले और सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले स्कूलों की मान्यता तत्काल रद्द करने की भी मांग की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मांग की गई है। यह समिति स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में दिशानिर्देश तय करने पर सुझाव देगी।

याचिकाकर्ता ने कहा है, कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर स्कूल प्रबंधन, निदेशक, प्रमोटर, प्रिंसिपल आदि को आपराधिक लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाए।

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