नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के अपने आदेश को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने NGT से अपने इस आदेश को मॉडिफाई करने की अपील की थी। लेकिन NGT के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। NGT के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी।
NGT के इस आदेश को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी लेकिन कोर्ट ने अंतिम फैसला करने का अधिकार NGT के पास सुरक्षित रखा था। 2015 में NGT ने अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।
NGT के आदेश के बाद अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी। इससे पहले भी NGT ने केंद्र को लताड़ लगाते हुए पूछा था कि पिछले एक साल में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए केंद्र ने ने क्या किया है। एनजीटी ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि इस मामले में केंद्र कुछ करना नहीं चाहता।