बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रवेश करने से पहले गेटपास बवाना जरूरी है । वही गेट पास में अनियमितता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और कोरिया निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में एक आपत्ति याचिका दायर की गई थी । जिसमें कहा गया था कि गेट पास बनवाने के समय लोग अपना सही परिचय नहीं देते और ना ही किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ देते । जिससे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कभी भी कोई भी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति घुसकर बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है । इस मामले में कई बार याचिकाकर्ता के द्वारा आवेदन हाईकोर्ट में दिया गया है । जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 में गेट पास मैनुअल बनाया जा रहा है वहां से गेट पास अब e-गेट पास के रूप में तब्दील होने की उम्मीद है । जिस से आने वाले समय में अपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुसने में और घटना को अंजाम देने में असमर्थ रहेंगे।
बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रवेश गेटपास के अनियमितता मामले में याचिका
RELATED ARTICLES