Monday, February 2, 2026
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देहरादून में पकड़ा गया धोखेबाज और सूदखोर बबला सिंह… क्राइम ब्रांच की टीम को मिली सफलता… कई लोगों से की थी धोखाधड़ी…


बिलासपुर/ पुलिस की टीम ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और सूदखोरी के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने उसे देहरादून के एक लाज से गिरफ्तार किया है। वह वहां छिपकर रह रहा था। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों 9 गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है। उस पर सरकारी दस्तावेज में कूटरचना का भी आरोप है।

मिली जानकारी के अनुसार पारिजात एक्सटेंशन निवासी अमित सिंह उर्फ बबला सिंह से आर्थिक रूप से कमजोर लोग ब्याज में रकम लेते थे। वह उनसे ब्याज की अधिक रकम मांग कर परेशान करता था। धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने की शिकायत भी पुलिस को मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ एच शेख ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जानकारी जुटवाई और उसे जल्द ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अपराध दर्ज होने के बाद बबला सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था , जिसकी पतासाजी करने एसपी ने एएसपी ग्रामीण अर्चना झा, डीएसपी क्राइम प्रवीण चंद्र राय के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम गठित की और फरार आरोपी बबला सिंह को तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बबला देहरादून में लाज में छिपा हुआ है। एसपी शेख ने देहरादून के एसपी से संपर्क कर उसके के संबंध में जानकारी हासिल की और बिलासपुर से क्राइम ब्रांच की टीम को देहरादून भेजा। देहरादून से फरार आरोपी बबला उर्फ अमित सिंह को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम में क्राईम ब्रांच के उप निरीक्षक प्रभाकर तिवारी , सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य , प्रधान आरक्षक अशोक चौरसिया , अनिल साहू , आर विकास यादव, वीरेंद्र साहू , मनोज बघेल व शकुन्तला साहू शामिल थे।

जानिए कहां क्या मामला दर्ज

सिविल लाइन थाना: अप.क्र.- 829/18 धारा – 420, 467, 468, 471, 472, 211, 34, 120 बी।

प्रार्थी – अरुण सिंह।

घटना स्थल – पारिजात एक्सटेंशन नेहरू नगर बिलासपुर।

दिनांक घटना – 20.05.2015 से 27.09.2018 तक।

रिपोर्ट – 27.09.2018 के 15.00 बजे

आरोपी – अमित सिंह उर्फ बबला , मनीष सिंह , मोनू सिंह एवं खुशाल श्रीवास

मामला- प्रार्थी अरुण सिंह ने लिखित आवेदन एसपी को दिया था, जिसमें आरोपी बबला सिंह , गवाह वैभव जैन के बीच चालीस लाख बीस हजार रुपए का लेनदेन होने का इकरारनामा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में दर्ज होना बताया गया था। उक्त स्टाम्प क्रमांक 929457 को 20.05.2015 को जारी होने उल्लेख है, जिसमें बबला सिंह और वैभव जैन के बीच लेन देन होने की बात लिखी गई है, लेकिन कोषालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्टाम्प क्रमांक – 729321 से 730000 तक का स्टाम्प 31.08.2015 को जारी किए गए हैं और उक्त नंबर का स्टाम्प क्रमांक 929457 पचास रुपए का नहीं, बल्कि 20 रुपए का था। इस तरह से बबला सिंह ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की है।

सिविल लाइन : अप.क्र. – 744 / 18 धारा – 420

प्रार्थी – कृपाल सिंह पिता बुद्धू सिंह निवासी ग्राम कोटमी सोनार जिला जांजगीर चाम्पा।

घटना स्थल – पारिजात एक्सटेंशन नेहरू नगर बिलासपुर थाना सिविल लाइन।

दिनांक घटना – 22.11.2017

रिपोर्ट – 23.08.2018

आरोपी – बबला उर्फ अमित सिंह ठाकुर पिता स्व. कुंवर सिंह ठाकुर।

मामला – प्रार्थी कृपाल सिंह ने एसपी को एक लिखित आवेदन पेश करते हुए बताया था कि उसके भतीजे अतुल सिंह ने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियर तक पढ़ाई की है और वर्ष 2017 में फूड इंस्पेक्टर पद की परीक्षा दी थी। आरोपी बबला सिंह आवेदक कृपाल सिंह का रिश्तेदार है , जिससे उससे चर्चा की गई तो वह मंत्री और अधिकारियों से जान-पहचान होने का झांसा देते हुए दस लाख रुपए की मांग की। बबला सिंह की बात में विश्वास कर कृपाल ने नवंबर 2017 में अतुल सिंह के प्रवेश पत्र के साथ 10 लाख रुपए खेत बेचकर और उधार लेकर दे दिए, लेकिन आरोपी ने अतुल सिंह की नौकरी नहीं लगवाई और न ही रकम लौटाई।

सिविल लाइन थाना: अप.क्र- 742 / 18 धारा – 384।

प्रार्थी – आवेदक हरिश्चंद्र सोनी पिता भाउराम सोनी निवासी जरहाभाठा मिनीबस्ती।

घटना स्थल – सीएलसी प्लाजा मंगला चौक बिलासपुर।

दिनांक घटना – 10.08.2018 के 11.00 बजे।

रिपोर्ट – 22.08.2018

आरोपी: बबला उर्फ अमित सिंह ठाकुर पिता कुंवर सिंह ठाकुर।

मामला – आवेदक हरिश्चंद्र सोनी ने लिखित शिकायत पेश करते हुए बताया था कि वर्ष 2015-16 में पुत्री की शादी होने से आरोपी बबला सिंह से दो लाख रुपए उधार लिया था। उसने अपने पैतृक गांव कोसमडीह की जमीन बेचकर आठ लाख रुपए ब्याज समेत वापस लौटा दिया था। इसके बाद भी बबला सिंह 6 लाख रुपए और मांग रहा था। 10.08.2018 को सीएलसी प्लाजा के पास दोनों की मुलाकात हो जाने पर बबला सिंह और उसके दो अन्य साथियों ने मिलकर पैसे की मांग करते हुए अश्लील गाली-गलौच की और पांच दिन के अंदर पांच लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

सिविल लाइन थाना : अप.क्र. – 372 /18 धारा – 384 , 34।

प्रार्थी – कपिल चौहान नेहरू नगर।

दिनांक घटना – 27.08.2012

रिपोर्ट -04.05.2018

आरोपी – बबला सिंह और रानू सिंह।

मामला – नेहरू नगर निवासी कपिल चौहान पिता अशोक चौहान ने लिखित शिकायत करते हुए बताया था कि पैसे की आवश्यकता होने पर उसने ब्याज पर बला सिंह से 57 लाख रुपए उधार लिया था, जिसके एवज में करीब एक करोड़ रुपए लौटा चुका था। बीच में आवेदक की आर्थिक स्थिति खराब होने से ब्याज की रकम नहीं पट पाने पर बबला सिंह ने उसकी मंगला व भरारी की भूमि को दिखावटी पंजीयन करा देते हैं और रकम वापस हो जाने पर दिखावटी पंजीयन निरस्त कर देंगे कह कर अपने (बबला) और पत्नी रानू सिंह के नाम से धोखे से जमीन को पंजीयन करा लिया। आवेदक द्वारा उधार में ली गई रकम को ब्याज सहित वापस कर देने के बाद भी बबला सिंह और रकम की मांग कर रहा था। कपिल की जमीन पर कब्जा कर लिया है।

सरकंडा थाना: अप.क्र. – 850 / 18 धारा – 420, 120 बी भादवि.

प्रार्थी – प्रकाश मिश्रा पिता एनएन मिश्रा जोरापारा नया सरकंडा।

घटना स्थल – सीपत चौक सरकंडा

दिनांक घटना – 27.09.2014

रिपोर्ट – 10.10.2018

आरोपी – बबला सिंह , रानू सिंह , अभिनव पाठक , हितेंद्र सिंह।

मामला – प्रकाश मिश्रा ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी शामिल खाते की पैतृक जमीन है, जिसे बबला व अन्य ने एक करोड़ 15 लाख में सौदा तय किया है। कुछ रकम नगद और कुछ चेक से देकर जमीन खरीदी गई थी, लेकिन प्रकाश ने भुगतान के लिए बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया।

कोटा थाना: अप.क्र. – 371 /18 धारा – 294,384,447,506बी।

प्रार्थी – मानसिंह ठाकुर पिता स्व. राधे सिंह निवासी ग्राम नेवरा।

घटनास्थल – ग्राम नेवरा थाना कोटा।

दिनांक घटना – 04.01.2017

रिपोर्ट – 04.09.2018

आरोपी – बबला सिंह ठाकुर

मामला- मानसिंह ठाकुर ने एसपी को लिखित आवेदन देते हुए बताया था कि उसने 2017 में बबला सिंह से 60 हजार रुपए उधार लिया था। इसके बदले में वह उसे ब्याज समेत 3 लाख रुपए लौटा चुका है। फिर भी बबला उससे और रकम की मांग करता है। उसने जबरदस्ती उसके खेत पर भी कब्जा कर लिया है।

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