Sunday, February 22, 2026
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बिलासपुर: वाहन चलाते पाए जाने पर अवयस्क बच्चों पर यातायात पुलिस की कार्यवाही…अब होगी माता-पिता पर भी कार्यवाही…

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर द्वारा अवयस्क बच्चों पर वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से अंकुश लगाए जाने के निर्देश यातायात पुलिस सहित जिले के सभी थाना प्रभारी एवं को दिए गए।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल ने बताया कि अवयस्क बच्चों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रूटीन में वाहन जांच कार्यवाही की जावेगी अवयस्क बच्चों द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 04 /180 एवं 5 /181 के अंतर्गत अवयस्क के साथ उनके अभिभावक (माता-पिता) पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मोटर पंचनामा बना कर कार्यवाही की जाएगी।

आज इसी तारतम्य में श्रीकांत वर्मा, मार्ग, तिफरा रायपुर रोड, पुराना बस स्टैंड, देवकीनंदन चौक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया आज की कार्यवाही में विभिन्न धाराओं में कुल 104 वाहनो पर कार्यवाही करते हुए 40,000 समन शुल्क काट गया।

यातायात पुलिस की आम नागरिकों से अपील की जाती है कि अपने अवयस्क बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना देवे एवं निरंतर यातायात पुलिस की इस प्रकार की कार्यवाही शहर के मुख्य चौक चौराहों मार्गों पर की जाएगी।

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