छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब इस बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया को 7 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले यह प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 को निर्धारित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया।
राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया की नई तारीख तय करते हुए इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। यह कार्यवाही रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे से आरंभ होगी।
छत्तीसगढ़ में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत संपादित की जा रही है। यह प्रक्रिया राज्य के विभिन्न नगर निकायों में चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरक्षण से संबंधित कार्यवाही से यह तय होगा कि किस श्रेणी के उम्मीदवार (सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) को इन पदों के लिए अवसर मिलेगा।
सरकार ने नागरिकों और इच्छुक व्यक्तियों को भी इस प्रक्रिया का अवलोकन करने का अवसर प्रदान किया है। निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर जनता इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का हिस्सा बन सकती है।
नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक ढांचे का अहम हिस्सा हैं। महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के बाद, आगामी महीनों में पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का आयोजन किया जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल उम्मीदवारों के चयन में भूमिका निभाती है, बल्कि प्रशासनिक संतुलन और जनप्रतिनिधित्व को भी मजबूत करती है।
महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया का 7 जनवरी 2025 को आयोजन राज्य के लोकतंत्र और शासन में पारदर्शिता की दिशा में एक और कदम है। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी वर्गों को समान अवसर मिलें और निकाय चुनावों में जनप्रतिनिधित्व का सही संतुलन स्थापित हो।