बिलासपुर, 30 जून 2025
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर तखतपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। विशेष बात यह है कि इस प्रकरण में ठगी करने वालों के साथ-साथ ठगी का शिकार होने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह बिलासपुर जिले में ऐसा पहला मामला है, जहां पैसे देने वाले पर भी कानूनी कार्यवाही की गई है।
मामले का खुलासा
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर की गई। आवेदक सूर्यकांत जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसने अपने दो पुत्रों और एक पुत्री को खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी जैसे सरकारी पदों पर नियुक्त कराने के लिए 8 फरवरी 2022 से 5 जून 2023 के बीच विभिन्न किश्तों में कुल 43 लाख रुपये अनीश राजपूत, विष्णु राजपूत और जावेद खान को दिए।
शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा भारती मरकाम द्वारा कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सूर्यकांत जायसवाल ने बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए, सीधे तौर पर आरोपियों से संपर्क कर अपने बच्चों को शासकीय सेवा में नियुक्त कराने के लिए धनराशि दी, जोकि न केवल विधि के विरुद्ध है बल्कि शासन और योग्य अभ्यर्थियों के साथ भी धोखाधड़ी है।
गिरफ्तार आरोपी
तखतपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया:
- विष्णु प्रसाद राजपूत (67 वर्ष), ग्राम निगारबंद, थाना तखतपुर
- सीमा सोनी (29 वर्ष), विनोबा नगर, थाना सिविल लाइन
- सूर्यकांत जायसवाल (55 वर्ष), बरेला, थाना जरहागांव, हाल मुकाम नेचर सिटी, थाना सकरी
इन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
एक आरोपी पहले से जेल में
प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा (31 वर्ष), साकेतिक निकेतन, तितली चौक, तोरवा, पहले से ही थाना सिविल लाइन में दर्ज अपराध क्रमांक 355/25 धारा 420 के तहत 3 अप्रैल 2025 से जेल में बंद है।
प्रारंभिक निष्कर्ष और कानूनी संदेश
इस प्रकरण में कार्यवाही कर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न केवल फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने वालों पर, बल्कि ऐसे अनुचित माध्यमों से नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करने वालों पर भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह कदम उन हजारों योग्य उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है जो ईमानदारी से परीक्षाओं में भाग लेकर नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
पुलिस का सतर्क रवैया
अपराध क्रमांक 330/2024 के तहत धारा 420 और 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भारती मरकाम के नेतृत्व में तखतपुर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।