Saturday, July 12, 2025
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मनियारी पुल पर चक्का जाम करने वाले 12 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, BNSS की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला…

बिलासपुर। तखतपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने और मुख्य मार्ग पर यातायात अवरुद्ध करने के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चक्का जाम करने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 10 जुलाई को तखतपुर-मुंगेली मुख्य मार्ग स्थित मनियारी पुल के पास किए गए चक्का जाम के संदर्भ में की गई।

इस संबंध में थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 353/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2) व 191(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों को 11 जुलाई 2025 को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर पृथक से BNSS की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी तखतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. बादल निर्मलकर (18 वर्ष 5 माह), निवासी वार्ड क्रमांक 03 तखतपुर
  2. इंद्राज सिंह ठाकुर (19 वर्ष), निवासी चुलघट रोड, वार्ड क्रमांक 01 तखतपुर
  3. विरेन्द्र उर्फ विरू ताम्रकार (24 वर्ष), निवासी तमेरपारा तखतपुर
  4. राजू निर्मलकर (25 वर्ष), निवासी पाठकपारा, वार्ड क्रमांक 06 तखतपुर
  5. शैलेन्द्र मानिकपुरी (20 वर्ष), निवासी चुलघट रोड, वार्ड क्रमांक 01 तखतपुर
  6. करन गोस्वामी (18 वर्ष 5 माह), निवासी वार्ड क्रमांक 01 तखतपुर
  7. दीनु सिंह ठाकुर (19 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 07 तखतपुर
  8. अभय क्षत्री (19 वर्ष), निवासी कुम्हारपारा बरेला, जिला मुंगेली
  9. दीपक यादव (19 वर्ष), निवासी बहुरता, थाना तखतपुर
  10. अमर निर्मलकर (20 वर्ष), निवासी टिकरीपारा, तखतपुर
  11. जयदीप श्रीवास (18 वर्ष 11 माह), निवासी बहुरता, थाना तखतपुर
  12. रवि श्रीवास (20 वर्ष), निवासी मंडी चौक, तखतपुर

एसएसपी रजनेश सिंह द्वारा 10 जुलाई को चक्का जाम की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत तखतपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की। आरोपियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। चक्का जाम जैसी कार्रवाइयों से न केवल आमजन को असुविधा होती है, बल्कि यह कानून का उल्लंघन भी है, जिसकी सख्त सजा का प्रावधान BNSS के तहत किया गया है।

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