प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सोमवार को मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस बिल में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आपात वाहनों को रास्ता न देने पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही वाहन चलाने को लेकर अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद गाड़ी चलाने पर भी 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। राज्यसभा से अनुमोदन के लिए लंबित पड़ा यह बिल 16वीं लोकसभा के समापन के बाद निरस्त हो गया था। सड़क सुरक्षा को लेकर इस बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिनमें नाबालिग का गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार या ओवरलोडिंग आदि शामिल हैं। बिल में कानून लागू कराने वाले अधिकारियों के नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि दोगुनी करने का प्रावधान है।
यह भी प्रावधान है कि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उस पर 25000 रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और वाहन का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। एक साथ कई गलतियां करने वालों से 1 लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।