बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होने पर खाद्य विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग के अधिकारी अजय मौर्य, राजीव लोचन तिवारी (सहायक खाद्य अधिकारी), मंगेश कांत, वर्षा सिंह, और वसुधा राजपूत (खाद्य निरीक्षक) की टीम ने ईमलीपारा और चांटीडीह में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान श्रीयाम ट्रेडर्स (बजरंग कॉम्पलेक्स के पीछे, ईमलीपारा) में 4 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, लेकिन प्रतिष्ठान के संचालक आर. एन. पाण्डेय इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी प्रकार, बलदाऊ किचन केयर (रामायण चौक के समीप, चांटीडीह) में 7 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 3 भरे हुए और 4 खाली सिलेंडर शामिल थे। यहां भी संचालक बलदाऊ साहू द्वारा सिलेंडरों के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस स्थिति को देखते हुए, खाद्य विभाग की टीम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की। दोनों प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का भंडारण पाया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रोपाइटरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, और घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है।
खाद्य विभाग की यह त्वरित कार्रवाई न केवल नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए थी, बल्कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से भी की गई है। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग अवैध है और यह सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया गया है।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि आवश्यक वस्तुओं के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।