बिलासपुर जिले के बेलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम नेवसा में प्रशासन ने अवैध रूप से धान भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। ग्राम नेवसा स्थित किराना व्यवसायी साधराम साहू की दुकान में फुटकर में क्रय कर रखे गए 100 बोरा धान को बिना अनुज्ञप्ति के भंडारित पाया गया। इस पर जिला स्तरीय जांच दल ने कार्रवाई करते हुए उक्त धान को जप्त कर लिया।
यह कार्रवाई 24 दिसंबर को तहसीलदार बेलतरा शशांक शेखर शुक्ला, सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी और मंडी कर्मचारियों के संयुक्त जांच दल के द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि किराना दुकान में रखे गए धान का भंडारण बिना उचित लाइसेंस और अनुज्ञप्ति के किया गया था, जो मंडी अधिनियम का उल्लंघन है।
मंडी अधिनियम के तहत साधराम साहू पर शुल्क के रूप में ₹9544 का जुर्माना लगाया गया, जिसे मौके पर ही वसूल किया गया। इसके साथ ही, जांच दल ने सभी 100 बोरा धान को जप्त कर लिया। यह कार्रवाई जिले में अवैध भंडारण और धान के अनुचित क्रय-विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई।
इस प्रकार की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अवैध धान भंडारण और मंडी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर सख्त है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि धान का क्रय-विक्रय नियमों के तहत हो और किसानों तथा व्यापारियों के हित सुरक्षित रहें।
अवैध धान भंडारण से मंडी प्रणाली और सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह कदम उन लोगों को चेतावनी है, जो नियमों का पालन किए बिना धान का भंडारण और व्यापार करते हैं। इससे जिले में धान की खरीद-बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।