बिलासपुर। किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद जिले में खाद कारोबारियों पर सख्ती शुरू हो गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित विशेष उड़नदस्ता दल ने कोटा और बिल्हा विकासखंड में आधा दर्जन से अधिक कृषि केंद्रों पर आकस्मिक निरीक्षण कर कई अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान एक खाद गोदाम को सील कर दिया गया, जबकि दो लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर ने बताया कि रतनपुर स्थित मेसर्स उन्नत कृषि केन्द्र में ग्राहकों को बिना बिल के उर्वरक बेचा जा रहा था, जिस पर नोटिस जारी किया गया है। वहीं कोनचरा स्थित मेसर्स शेखर कृषि केन्द्र को बिना IFMS आईडी के खाद विक्रय करते पकड़ा गया, जिस पर स्टॉक जब्ती और विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।
इसी तरह, कोनचरा के ही अतुल कृषि केन्द्र में भारी अनियमितता मिलने पर गोदाम को सील कर दिया गया है। मदनपुर (बिल्हा) के मेसर्स राघवेन्द्र देवांगन के प्रतिष्ठान में मूल्य सूची, स्कंध सूची प्रदर्शित नहीं करना, वितरण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना जैसी कमियां पाई गईं। उन पर विक्रय प्रतिबंध के साथ-साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
तखतपुर स्थित किसान सेवा केन्द्र के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के बाद मिले नोटिस पर जवाब असंतोषजनक पाए जाने के कारण उसके लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
सात दिन में जवाब तलब
जिन कृषि केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें सात दिवस की समयसीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देने पर अनुज्ञप्तियों के स्थायी निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ अधिकारी शामिल
इस विशेष अभियान में उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के साथ सहायक संचालक कृषि अनिल कुमार शुक्ला, कृषि विकास अधिकारी खेमराज शर्मा, विजय धीरज, दिलीप रात्रे, उर्वरक निरीक्षक मारू एवं आर.जी. भानू शामिल रहे।
पॉस मशीन अनिवार्य, निर्देश जारी
जिला प्रशासन ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि खाद का विक्रय केवल पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाए। निरीक्षकों को अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी विक्रेताओं से पॉस मशीन अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। विक्रेता संबंधित विकासखंड कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर पॉस मशीन हेतु आवेदन कर सकते हैं।