रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य में 5 डिसमिल (लगभग 2178 वर्गफुट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन (IG Registration) ने सभी जिलों के पंजीयकों को पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में विधानसभा में इससे संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया गया है और अब उसकी अधिसूचना (राजपत्र में प्रकाशन) की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सरकार ने अधिसूचना की प्रतीक्षा किए बिना ही इस आदेश को लागू करने का निर्देश दे दिया है, जिससे जमीन की अव्यवस्थित खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जा सके।