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कटे-फटे नोट या सिक्का लेने से किया इनकार तो बैंक कोई भी हो लगेगा भारी जुर्माना…ये भी जरूर जानें…

सिक्के, छोटे नोट और कटे-फटे नोट को लेकर बैंकों की लगातार बढ़ती शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने सख्त कदम उठाए हैं। अब छोटे नोट देने या जमा करने से इनकार करने पर बैंक शाखा पर पांच लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। पांच शिकायतों के बाद ये दंड लगाया जाएगा।

रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर मानस रंजन महान्ति ने सिक्कों और कटे-फटे नोटों को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट शब्दों में बैंकों से कहा है कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। ये इस बात का संकेत है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे हैं।

कोई भी बैंक काउंटरों पर लाए गए छोटे मूल्य के नोट या सिक्के को लेने से इनकार नहीं कर सकता। नोटों का मतलब 50 रुपये या इससे छोटे नोट से है। ये जिम्मेदारी बैंक के क्षेत्रीय मुख्यालय की होगी कि उनकी सभी शाखाएं नोट और सिक्कों को लेकर ग्राहकों को पूरी सेवा दे रही हैं।

इतना ही नहीं कोई भी बैंक शाखा किसी दूसरी शाखा या बैंक ग्राहक को केवल इस आधार पर वापस नहीं कर सकती है कि वह उसका ग्राहक नहीं है।

ये भी जरूर जानें

1. बैंक अपनी शाखा में कौन-कौन सी सेवा दे रहे हैं और किस सेवा का क्या शुल्क है, इसकी जानकारी का प्रचार शाखा के अंदर देना होगा।
2. बेहद गंदे नोट या दो टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए नोट काउंटर पर ही बदल दिए जाएंगे।
3. जिन नोटों का हिस्सा गायब हो गया है या दो से ज्यादा टुकड़ों का है, उसी भी बैंक लेने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखना होगा।

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