Saturday, February 7, 2026
Homeअन्यशासकीय भूमि अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शासकीय भूमि अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शासकीय भूमि अतिक्रमण के मामले में बड़ा फैसला लेते हुवे, जिला कलेक्टर मुंगेली को आदेशित किया है कि आठ सप्ताह के भीतर मुंगेली जिला के समस्त शासकीय भूमि के अवैध कब्जों के मामलों में कार्यवाही कर शासकीय भूमि बेजा  कब्जा मुक्त की जावे।  साथ ही ग्राम चंदखुरी के सरपंच आत्माराम बानी पर लगे शासकीय भूमि के अतिक्रमण के मामले में भी विधि अनुरूप कार्यवाही की जावे।
ग्राम चंदखुरी के निवासी शंकरलाल अग्रवाल ने अधिवक्ता सलीम काज़ी के मार्फ़त एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सरपंच बानी ने न केवल ग्राम की शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया है बल्कि शासकीय भूमि का ग़ैर कानूनी तरीके से आबंटन किया है। जो भूमि आयुर्वेदिक दवाओं की रोपनी हेतु आबंटित की गयी है उसपर बिल्डिंग मटेरियल रखा जा रहा है एवं डामर फैक्ट्री चलायी जा रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त आरोप पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार सही पाए गए हैं।
याचिका कर्ता ने प्रस्तुत याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि सरपंच ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाये जा रहे टॉयलेट्स हेतु घटिया सामान दिया जा रहा है। घटिया सरिया का उपयोग एवं आवश्यकता से कम सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है।
पूर्व में न्यायालय ने शासन, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

spot_img

advertisement

spot_img
RELATED ARTICLES

Recent posts

error: Content is protected !!
Latest
Verified by MonsterInsights