ज़िला न्यायालय ने नसबंदी कांड के आरोपी राकेश खरे का ज़मानत अर्जी खारिज दी है।कोर्ट ने आरोप तय करने मामले को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है।नवंबर 2014 को पेंडारी के नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करने वाली 12 महिलाओं की मौत हो गई थी।इस मामले में चकरभाठा पुलिस ने अमानक व फ़र्जी सप्लाई आर्डर से दवा सप्लाई करने के आरोपी राकेश खरे को पिछले माह गिरफ़्तार कर जेल दाखिल किया था।विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी लंबे समय से फरार व अपराध की गम्भीर को देखते हुए ज़मानत अर्जी खारिज कर दिया।
नसबंदी कांड के लंबे समय से फ़रार आरोपी की ज़मानत अर्जी ख़ारिज
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