बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याचिका पर स्टे देने से इंकार कर दिया है।इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय की है।
छ्तीसगढ जनता कांग्रेस के सुप्रीमों अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की उस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए याचिका पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अजित जोगी कंवर आदिवासी नहीं हैं। इस पर बिलासुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर स्टे देने से इंकार कर दिया। साथ ही सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया गया है और आगे की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय की है।
इस मामले में नंद कुमार साय , संतकुमार नेताम और समीरा पैकरा ने कैवियट दायर किया है। साय की ओर से उनके वकील और संतकुमार नेताम व समीरा पैकरा सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे।