लोगों में इस बात को लेकर बहुत ही संशय की स्थिति है कि आखिर किसी नोट पर कुछ लिख देने से वह बेकार हो जाता है या नहीं। इसी की वजह से बहुत सी दुकानों और कई बैंकों में भी कुछ लिखे हुए नोट को लेने से मना कर दिया जाता है। कई बैंकों में तो इस तरह के नोट न लेने के लिए नोटिस भी लगाया गया है। इसी का समाधान करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता और आरटीआई सलाहकार रजाक के. हैदर ने एक आरटीआई डाली। आरटीआई से मिले जवाब के बाद यह साफ हो गया है कि कुछ लिखे हुए नोटों को स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आइए जानते हैं आरटीआई में क्या मिला जवाब।
कुछ लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता
भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में यह कहा है कि 500-2000 रुपए के नोट पर कुछ लिख देने से वह अवैध नहीं हो जाता। नियम के अनुसार इस तरह के नोटों को भी बैंक खातों में जमा करवाया जा सकता है। अगर कोई आपसे ऐसा नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
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लिखा हुआ तो नोट हो जाएंगे बेकार
अगर किसी नोट पर कोई धार्मिक या फिर राजनीतिक संदेश लिखा होगा, तो फिर नोट बेकार हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि अगर किसी नोट पर कोई धार्मिक या फिर किसी तरह का राजनीतिक संदेश लिखा होगा तो उस नोट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से ऐसे नोट अवैध हो जाएंगे। ऐसे में ध्यान रखें कि नोट पर कोई राजनीतिक या धार्मिक संदेश न लिखें। बल्कि कोशिश करें कि नोट पर कुछ भी न लिखें, इससे मुद्रा गंदी नहीं होगी।
ऐसा किया तो होगी कार्रवाई
दरअसल, कुछ बैंकों में ऐसे नोटों को स्वीकार नहीं किया जा रहा था और नोटिस भी लगाया गया था कि 2000 व 500 रुपए के नोट पर पेन से कुछ भी लिखा हो तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी के बाद हैदर ने आरटीआई डालने का फैसला किया। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में यह साफ किया है जो बैंक नोट लेने से मना करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।