क्या जिनके पास आधार नहीं उन्हें पेंशन नहीं देंगे
सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसमे जस्टिस दीपक मिश्रा, एके सीकरी, एके खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड और अशोक भूषण शामिल हैं ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि क्या सरकार उन लोगों को पेंशन नहीं देगी जिनके पास आधार नहीं है, क्या इन लोगों को सिर्फ आधार की वजह से पेंशन नहीं दिया जाएगा। जिसके जवाब में वेणुगोपाल ने कहा कि आधार की वजह से कई फर्जी लोग अब पेंशन नहीं हासिल कर सकेंगे, रिटायरमेंट के बाद कई लोग गलत तरीके से भी पेंशन हासिल कर रहे थे, लेकिन आधार से लिंक होने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा।
जो लोग विदेश में रहते हैं वो क्या करेंगे
जस्टिस सीकरी ने कहा कि पेंशन लोगों का हक है यह सरकार की सब्सिडी नहीं है, आखिर यह कैसे आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 7 से जुड़ा है। पेंशन नौकरी के बाद हक के तौर पर दी जाती है। कई ऐसे पेंशनर हैं जो अपने बच्चों के साथ विदेश में रहते हैं, क्या उन्हें यह कहा जाएगा कि आपको बिना आधार के पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्जाइमर की दिक्कत है या गंभीर डिमेंशिया की दिक्कत है, वह कहां जाएंगे, पेंशन लोगों का अधिकार है नाकि सरकार की कृपा।
सरकार ने दिया जवाब
वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोर्ट आया हो जो अल्जाइमर या विदेश में रह रहा हो। लिहाजा कल्पना के आधार पर यह फैसला नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेंशन में सब्सिडी भी शामिल है, ऐसे में आधार की वजह से सही लोगों की जानकारी हासिल हो सकेगी। हम इससे इसकी जानकारी हासिल कर सकेंगे कि आखिरकार कौन लोगो सही में पेंशन के हकदार हैं। अगर भविष्य में आधार से जुड़े नियम बदलने पड़े तो हम उसे बदलेंगे।