बिलासपुर। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में आज द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए की नियुक्ति, टोलफ्री नंबर, मतदाता सुंची में नाम जोड़ने, विलोपन, संसोधन एवं प्रतिस्थापन एवं दावा आपत्तियों की जानकारी प्रदान की गई जहाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 मई से नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है जिसमे मतदाताओं के नाम जोड़ने, सत्यापन, विलोपित करने एवं स्थान परिवर्तन के साथ साथ त्रुटि सुधार की भूमिका में राजनैतिक दलों के बीएलए नियुक्ति का प्रस्ताव संधारित किया गया है।
मालूम हो कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने 7 मई से निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है जिसमे प्रदेश में 15 से 20 जून 2018 तक संबंधित बीएलए द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन की कर्यवाई की जानी है जिसके बाद 31 जुलाई 2018 को एकीकृत समस्त निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा जिसके बाद उक्त निर्वाचक प्रकाशन पर 31जुलाई से 21 अगस्त 2018 तक दावा-आपत्तियां प्रस्तुत किया जा सकेगा जहाँ 20 सितंबर के पूर्व दावे-आपत्तियों का निराकरण कर 27 सितम्बर 2018 को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। वही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बीच जिन्होंने 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करली हो उन युवाओ का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए निर्धारित प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
निर्वचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा बीएलए के नियुक्ति संम्बंध में दिशा निर्देश देते हुए बताया गया है कि सभी राजनैतिक दल मतदान केन्द्रावार अपने अपने बीएलए की तत्काल नियुक्ति करें और उसकी सुंची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे जो कि बीएलओ के साथ मतदाता सुंची की शुद्धता की जांच में सहयोग कर सके। यही नही बीएलए नियुक्ति की समयावधि तब तक मानी जाएगी जबतक राजनैतिक दल उसकी बीएलए नियुक्ति को निरस्त नही करता। जबकि निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने बूथ लेबल अभिकर्ताओं को बड़ी संख्या में आवेदन जमा कराने अनुमति प्रदान की है जिसमे बूथ लेबल अभिकर्ताओं के लिए नियम भी बनाये गए है जिसमे बूथ लेबल अभिकर्ता एक दिन और एक बार मे केवल 10 फार्म बूथ लेबल अधिकारी को जमा कर सकता है यदि बूथ लेबल अभिकर्ता दावे-आपत्तियां दाखिल करने की पूरी अवधि 30 से अधिक आवेदन/प्रपत्र जमा कराते है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इन आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जायेगा।
निर्धारित किया गया है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर 1950 की स्थापना की है जिसमे प्रदेश के समस्त जिले में निवासरत कोई भी मतदाता, मतदाता सुंची के संबंध में कठिनाई होने पर जानकारी प्राप्त कर सकेगा। यही नही भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://eci.nic.in/eci/eci.html या http://www.nvsp.in/ ऑनलाईन आवेदन कर सकता है एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ceochhattisgarh.nic.in से मतदाता सुंची में अपना नाम ढूंढ सकता है।