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प्रदेश में प्रतिबंधित गुटका-तम्बाखू पर सही तरीके से रोक लगाने, हाईकोर्ट में जनहित याचिका

बिलासपुर- ताज़ाख़बर36गढ़:- हाईकोर्ट में प्रदेश भर में हुए गुटका-तम्बाखू पर रोक लगाने और रोक के लिए बने एक्ट का सही पालन नहीं होने पर खुद कैंसर से पीड़ित याचिकाकर्ता दुर्गेश पटेल ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में जनहित याचिका लगाया था । जिसे कोर्ट ने सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने फूड कंट्रोलर को से पूछा की रोक के एक्ट में कितना पालन हो रहा है। 23 जुलाई तक शपथपत्र में जवाब प्रस्तुत करे।

बतादे कि प्रदेश में गुटका-तम्बाखू पर रोक लगा हुआ है। बाउजूद इसके खुलेआम सड़को में,अस्पतालों के आसपास,रेल्वे के ट्रेनों में और कई जगहों पर गुटका-तम्बाखू बिक रहा है। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी कहा कि रोक लगी है लेकिन उसके एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। जिसका उदहारण यह है कि आये दिन कैसर के पेसेंट बढ़ रहे है। जानकारी के मुताबिक पुरे प्रदेश में मात्र दो फूड कंट्रोलर है। जबकि इसके लिए हर जिले में फूड कंट्रोलर होना चाहिए था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 जुलाई को फूड कंट्रोलर से शपथपत्र में जवाब माँगा है।

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