बिलासपुर/ रतनपुर नगर पालिका की अध्यक्ष आशा सूर्यवंशी को वापस बुलाने के लिए राइट टू कॉल का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर को मतदान होगा। मतपत्र में दो ही चिन्ह होंगे। एक कुर्सी और दूसरा खाली। बिलासपुर संभाग में राइट टू रिकॉल का यह पहला मामला होगा।
जानकारी के अनुसार रतनपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष आशा सूर्यवंशी को उनके पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत राइट टू रिकॉल की अधिसूचना 12 दिसंबर को जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव जिनेविवा किंडो के अनुसार रतनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी मतदान की सूचना का प्रकाशन 12 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। इसी दिन मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही प्रति का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए मतदान 31 दिसंबर की सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। इसकी मतगणना और परिणाम की घोषणा 3 जनवरी 2019 को सुबह 9 बजे की जाएगी। नगर पालिका परिषद रतनपुर की अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के लिए होने वाले मतदान ईवीएम से होगा। इसमें 2 दिन रहेंगे। एक अध्यक्ष का और दूसरा खाली कुर्सी का रहेगा। रतनपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने पर वहां के नागरिकों ने अध्यक्ष के खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव कलेक्टर को दिया। इस प्रस्ताव की पुष्टि करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। इस बीच राइट टू रिकॉल के खिलाफ अध्यक्ष आशा सूर्यवंशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रिकॉल के प्रस्ताव को सही मानते हुए अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन कार्यालय ने अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए अधिकार के तहत यह कार्यक्रम जारी किया है।