बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सुप्रीमो अजीत जोगी को जाति के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. जोगी ने जाति छानबीन समिति के 30 मई को उपस्थित होने के पत्र के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले में सुनवाई 17 जून को होगी.
गौरतलब है कि जाति छानबीन समिति ने 10 मई को अजीत जोगी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन जोगी स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हुए थे. इसके बाद समिति ने 30 मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. जोगी ने समिति के इस आदेश पर रोक लगाने हाईकोर्ट में रिट अपील लगाई है. हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जस्टिस शरत कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए 17 जून को मामले को सुनवाई के लिए रखा है.
गौरतलब है कि इसके पहले भी अजीत जोगी ने सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति की जांच पर रोक लगाने याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. तब याचिका की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई थी. मामले में हाईपावर कमेटी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के आवेदन पर नोटिस भेजा था, जिसे अजीत जोगी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.