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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना…प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग 16 और 17 जून को रायपुर में

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए वर्गवार मेरिट सूची से चयनित विद्यार्थियों की काऊंसलिंग 16 और 17 जून को होगी। काऊंसलिंग प्रयास आवासीय विद्यालय कन्या गुढिय़ारी जनता कॉलोनी पहाड़ी चौक रेल्वे स्टेशन के पीछे रायपुर में रखी गई है। चयनित विद्यार्थियों की वर्गवार मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट पर देखी जा सकती है। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव में भी यह सूची उपलब्ध कराई गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 जून 2019 को सुबह साढ़े 10 बजे से 1 बजे तक अनुसूचित जनजाति बालक क्रमांक 1 से 110 तथा अनुसूचित जनजाति कन्या क्रमांक 1 से 90 के विद्यार्थियों की काऊंसलिंग होगी। 16 जून को ही दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अनुसूचित जनजाति बालक क्रमांक 111 से 220 तथा अनुसूचित जनजाति कन्या क्रमांक 91 से 177 तक के विद्यार्थियों की काऊंसलिंग रखी गई है। 17 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुसूचिज जाति बालक क्रमांक 1 से 83 तथा अनुसूचित जाति कन्या क्रमांक 1 से 66 तक के विद्यार्थियों की काऊंसलिंग होगी। 17 जून को ही दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रमांक 1 से 90 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या क्रमांक 1 से 73 के विद्यार्थियों की काऊंसलिंग आयोजित की गई है। 17 जून को ही दोपहर 12 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक सामान्य वर्ग बालक क्रमांक 1 से 44 तथा सामान्य वर्ग कन्या क्रमांक 1 से 36 तक के छात्र-छात्राओं की काऊंसलिंग का कार्यक्रम है।

काऊंसलिंग की वर्गवार मेरिट सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को आपŸिा हो तो अभ्यावेदन संबंधित संवर्ग की काऊंसलिंग तिथि में आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर निर्णय काऊंसलिंग के लिए गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा। किन्तु इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को काऊंसलिंग के समय कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उतीर्ण होने की अंकसूची एवं उसकी स्व सत्यापित प्रति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व सत्यापित प्रति, जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व सत्यापित प्रति तथा पासपोर्ट साईज 2 कलर फोटो लाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लाने की जरूरत नहीं है। सभी विद्यार्थियों को चाहे गए दस्तावेजों की मूल प्रति भी साथ लाना है। काऊंसलिंग स्थल पर सत्यापित प्रति का मूल प्रति से मिलान किया जाएगा। उक्त अभिलेख नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों की काऊंसलिंग संभव नहीं होगी।

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