देश में 15 साल पुराने निजी व व्यावसयिक वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार कारों, मोटर साइकिलों व ट्रकों को कबाड़ घोषित नहीं करेगी। ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र व पंजीकरण का नवीनीकरण सड़क पर चलाया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने पुराने निजी व व्यवसायिक वाहनों का नवीनीकरण शुल्क दो से तीन गुना कर दिया है।
सरकार 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई साल से प्रत्यनशील थी। पुराने वाहन कम माइलेज के कारण अधिक ईधन खपत करते हैं। ऐसे वाहन वायु प्रदूषण फैलाने के साथ हादसों का कारण भी बनते हैं। पर सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए पुराने वाहनों सड़कों से नहीं हटाने का फैसला किया है।
हर छह माह में फिटनेस लेना होगा
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रियंक भारती ने 24 जुलाई को अधिसूचना जारी की है। इसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को प्रत्येक छह माह में सड़क पर चलाने के लिए फिटनेस प्रणाम पत्र लेना होगा। यदि कोई पुराने वाहन को कबाड़ में बेचने का प्रणाम पत्र पेश करता है तो नए वाहन की खरीद पर उससे पंजीकण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने पर शुल्क दोगुना कर दिया है। नई मोटर बाइक का पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये है जबकि पुरानी का नवीनीकरण शुल्क दो हजार होगा।
फैसला
15 साल पुरानी कार, बाइक और ट्रक कबाड़ घोषित नहीं होंगे।
फिटनेस प्रणाम पत्र हासिल करने का समय भी घटाया गया।