बिलासपुर। कलेक्टर डाॅ संजय अलंग ने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि वे नवीनीकृत राशनकार्डों के वितरण की कार्रवाई 27 सितंबर तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। इन राशनकार्डों पर आगामी अक्टूबर माह राशन वितरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर ने आज़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों के नवीनीकरण का काम पूर्णता की ओर है। उन्होंने नवीनीकृत राशनकार्डों पर आगामी अक्टूबर माह से राशन वितरण की कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने 24 सितंबर तक पी डी एफ जारी करने का कार्य अनिवार्य रूप से करने कहा है।
उन्होंने जिले की सभी पंचायतों और नगरीय निकायों में हितग्राहियों को 27 सितंबर तक राशनकार्डों का वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नवीनीकृत राशनकार्डों के वितरण के दौरान पुराने राशन कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराने कहा है। खाद्य अधिकारी और निरीक्षकों से कहा गया है कि वे विभागीय वेबसाइट में माड्यूल से वार्डवार, पंचायत वार, वितरण किए गए राशनकार्डों की पुष्टि की कार्रवाई 27 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा करें। विभागीय वेबसाइट में की गई पुष्टि के आधार पर माह अक्टूबर 2019 के लिए राशन सामग्री वितरण के लिए हितग्राहियों की सूची टेबलेट और वेबसाइट में जारी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में राशन वितरण में लापरवाही अथवा नवीनीकृत राशनकार्डों के वितरण में लापरवाही के कारण पात्र हितग्राहियों का माह अक्टूबर 2019 में राशन मिलने से वंचित होने पर संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी माना जाएगा।
कलेक्टर ने उक्त सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि वे नियत समय सीमा में शिविर के माध्यम से राशनकार्डों के वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित कर शासन के निर्देशानुसार माह अक्टूबर से नवीनीकृत राशनकार्डों से राशन वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें।