रायपुर। बिल्डर्स द्वारा समय पर मकान नहीं सौंपने और ब्रोशर में दी गई सुविधाएं नहीं देने पर हितग्राही को 9 लाख 58 हजार रूपए ब्याज भुगतान करने का आदेश छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा (रेरा) ने बिल्डर्स को दिए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष आवेदिका ईला तिवारी एवं योगीराज पाण्डेय निवासी-ई-2, जल संसाधन, सिविल लाईन, रींवा (मध्यप्रदेश) के द्वारा मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर शैलेश वर्मा, संयज बघेल, सुशील सचदेव, महेन्द्र सचदेव एवं कंचन सचदेव के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया।
परिवाद मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट-’’पार्थिवी प्रोविन्स’’ सरोना रायपुर से आवेदक द्वारा क्रय किए मकान का इकरारनामा के अनुसार 18 मई 2015 से 24 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 18 मई 2017 तक पूर्ण कर आधिपत्य सौंपना था जो कि अतिरिक्त समय 2 वर्ष 6 माह व्यतीत होने के बावजूद भी मकान का आधिपत्य नहीं सौंपा जा सका तथा ब्रोशर के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के कारण विलंबित अवधि का ब्याज राशि दिलाये जाने व क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आवेदक द्वारा उल्लेखित तथ्य सही पाये जाने पर आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रार्थिवी प्रोविन्स कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड को आदेशित किया गया है कि आवेदिका को ब्याज राशि 9 लाख 58 हजार 679 रूपए का भुगतान दो माह के भीतर करें एवं प्रकरण में क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी को अग्रेषित किया गया है।