बिलासपुर। जिला खनिज विभाग ने अवैध परिवहन के मामले में गेमन इंडिया लिमिटेड पर 15 लाख 61 हजार रुपए जुर्माना किया है। गेमन इंडिया लिमिटेड ने पेनाल्टी की राशि खनिज विभाग में जमा भी करा दी है।
खनिज अधिकारी मालवे के तबादले के बाद यहां उप संचालक डॉ. दिनेश मिश्रा को प्रभार दिया गया है। दिवाली से कुछ दिन पहले बिलासपुर का प्रभार लेने के बाद उप संचालक डॉ. मिश्रा ने लंबित प्रकरणों पर नजर डाली तो पता चला कि गेमन इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2011-112 में सीएसईबी द्वारा लगाए जा रहे टॉवर का बेसमेंट बनाने का काम मिला था। इसके लिए कंपनी ने खनिज विभाग से विधिवत अनुमति भी ली थी। काम पूरा होने के बाद कंपनी ने 5876 मेटल और 2900 सेंड का उपयोग करने संबंधी रायल्टी पर्ची पेश की थी। तब से यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। उप संचालक डॉ. मिश्रा ने मेटल और सेंड के उपयोग के बदले में पेश पर्ची की जांच कराई तो पता चला कि 4700 मेटल और 1700 सेंड की रायल्टी पर्ची अवैध है। इसका खुलासा होने के बाद उप संचालक मिश्रा ने खनिज विभाग के नियम के अनुसार गेमन इंडिया लिमिटेड पर 15 लाख 61 हजार रुपए का जुर्माना किया।
अब अवैध उत्खनन और परिवहन पड़ेगा महंगा
अब गौंण खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करना महंगा पड़ेगा। ऐसे करते पाए जाने पर संबंधित से पहले की तुलना में चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। गौंण खनिज की नई दर 1 दिसंबर 2019 से लागू कर दी गई है।
खनिज विभाग के उप संचालक डॉ. मिश्रा ने बताया कि 2015 से निर्धारित गौंण खनिज की दर जिले में प्रचलित थी। अब 1 दिसंबर से नई दर लागू की गई है, जिसके अनुसार अब रेत का प्रतिघन मीटर मूल्य 184 रुपए हो गया हे, जबकि इससे पहले यह रेट 50 रुपए था। बाजार मूल्य और रायल्टी मिलाकर प्रतिघन रेत के एवज में खनिज विभाग 234 रुपए वसूलेगा। अवैध परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित से 234 रुपए का चारगुना वसूला जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर पर 5000, हाइवा और डंपर पर 10 हजार प्लस जुर्माना लगाया जाएगा।