Friday, April 18, 2025
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महतारी हुंकार रैली पर संशय: कलेक्टर से मिलने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और बीजेपी नेता…

बिलासपुर। 11 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है. लेकिन इससे पहले जिला प्रशासन और बीजेपी के बीच तकरार की स्थिति निर्मित हो गई है. दरअसल, बिलासपुर बीजेपी अध्यक्ष ने 20 अक्टूबर को कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला बीजेपी की अनुमति संबंधी पत्र के पहले ही कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने 18 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर उक्त मार्ग को रैली, जुलूस, सभा के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. कलेक्टर के आदेश और कई जगहों पर रैली व जुलूस के लिए दो माह तक बैन करने से टकराव की स्थिति बनने लगी है।

वही आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरूण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, धरम लाल कौशिक, विधायक कृष्ण मूर्ति बांधी, हर्षिता पांडेय, कलेक्टर सौरभ कुमार, एसपी पारुल माथुर से रैली और सभा का कार्यक्रम को लेकर बैठक कर चर्चा किया। सांसद साव ने बताया की जिला प्रशासन को 11 नवंबर को होने वाले महतारी हुंकार रैली की पूरी जानकारी दे दिया है ताकि प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो हम चाहते हैं की प्रशासन समन्वय बना कर इस आयोजन का सहयोग करें।

बता दें कि, बिलासपुर जिले में 11 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किए जा रहे महतारी हुंकार रैली को लेकर जिला बीजेपी की तैयारी पहले से चल रही है. रैली के लिए जो रूट चार्ट बना है, उसपर नजर डालें तो प्रदेश भर की मोर्चा की कार्यकर्ता भगत सिंह चौक दयालबंद में एकजुट होंगी. यहीं से रैली निकाल कर जूना बिलासपुर, गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए नेहरू चौक पहुंचेगी. रैली यहीं आकर सभा में तब्दील हो जाएगी. इस कार्यक्रम को लेकर जिला बीजेपी ने कलेक्टर सौरभ कुमार को पत्र लिखकर नेहरू चौक में सभा करने की अनुमति मांगी है. लेकिन कलेक्टर के एक आदेश के बाद रैली को लेकर गतिरोध बना हुआ है।

इन मार्गों को किया गया प्रतिबंधित

बिलासपुर शहर के भीतर आवागमन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार, जवाली पुल चौक होते हुए गांधी चौक तक, मुंगेली नाका से नेहरू चौक तक, नेहरू चौक को धरना प्रदर्शन के लिए, नेहरू चौक से लेकर जरहाभाठा मंदिर चौक तक, नेहरू चौक से लेकर महामाया चौक, पुराना अरपा पुल से होते हुए देवकीनंदन चौक तक, पुराना बस स्टैंड से तेली पारा होते हुए कोतवाली चौक तक, पुराना बस स्टैंड से शिव टॉकीज चौक होते हुए गांधी चौक तक के मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है. इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन, धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश तिथि से आगामी दो महीने तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

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