Saturday, March 7, 2026
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संयुक्त संचालक प्रसाद से दो कदम आगे निकले डीईओ कौशिक…इच्छा जताने पर एक शिक्षक को छह माह बाद बना दिया एचएम…

बिलासपुर। प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के बाद पोस्टिंग आदेश में संशोधन घोटाले में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों के हाथ ही नहीं रंगे हुए हैं, बल्कि जिला शिक्षा विभाग ने भी यह कारनामा कर दिखाया है। वह भी संयुक्त संचालक प्रसाद से दो कदम आगे बढ़कर। डीईओ डीके कौशिक ने मात्र इच्छा जताने पर एक सहायक शिक्षक एलबी को प्रधान पाठक बना दिया है। हालांकि छह माह पहले उक्त सहायक शिक्षक को एचएम के पद पर पदोन्नति मिली थी, लेकिन तय समय में ज्वाइनिंग नहीं देने पर पदोन्नति और पोस्टिंग आदेश निरस्त हो गया था।

राज्य शासन के आदेश पर शिक्षा विभाग ने पिछले साल 2022 में भी सहायक शिक्षक एलबी को एचएम के पद पर पदोन्नति दी गई थी। इसकी सूची नवंबर 2022 में निकाली गई थी। सूची में बिल्हा ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला (बालक) कोनी में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी रंजन वर्मा का नाम भी शामिल था। उन्हें बिल्हा ब्लॉक के मुरकुटा संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राइमरी स्कूल मोहतरा में एचएम के पद पर पदस्थाना दी गई थी। जिस समय यह आदेश जारी हुआ, उससे पहले यानी कि 11 अक्टूबर 2022 से सहायक शिक्षक वर्मा मेडिकल अवकाश पर थे। 5 जनवरी 2023 को वह अवकाश से लौटे और अपनी मूल संस्था में ज्वाइनिंग दे दी। इसके बाद सहायक शिक्षक वर्मा ने 18 मई 2023 को बीईओ कार्यालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एचएम के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला मोहतरा में ड्यूटी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। बिल्हा बीईओ आरएस राठौर ने सहायक शिक्षक वर्मा को एचएम के पद पर ड्यूटी ज्वाइन कराने के लिए डीईओ डीके कौशिक से अनुमति मांगी। डीईओ कौशिक ने 26 मई 2023 को एक आदेश जारी कर उन्हें एचएम के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति दे दी।

क्या है नियम
राज्य शासन ने सभी प्रकार की भर्ती, पदोन्नति और पोस्टिंग के लिए नियम बनाया है। इसके तहत किसी भी पद पर नियुक्ति या पदोन्नति मिलने के बाद संबंधित को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एक समय दिया जाता है। आदेश में निर्धारित समय में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर नियुक्ति या पदोन्नति स्वमेव समाप्त होने का उल्लेख रहता है।

15 दिन बाद आदेश हो गया था निरस्त
शिक्षा विभाग ने 18 नवंबर 2022 को सहायक शिक्षक एलबी को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति देते हुए पदस्थापना का आदेश जारी किया था। इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि 15 दिनों के भीतर नई जगह पर ज्वाइनिंग नहीं देने पदोन्नति स्वमेव समाप्त हो जाएगी।

जांच में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे
डीईओ कौशिक द्वारा पदोन्नति पोस्टिंग आदेश के 6 माह बाद ज्वाइनिंग कराने का यह पहला मामला नहीं हो सकता। शिक्षकों के बीच चर्चा है कि संयुक्त संचालक द्वारा किए गए आदेश संशोधन घोटाले की जिस तरह से जांच हुई, उसी तरह से डीईओ कौशिक द्वारा जारी आदेश की जांच होती है तो कई बड़े खुलासे होंगे।

नोट…इस पुरे ममाले में डीईओ डीके कौशिक से उनका पक्ष जानने के लिए व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई वर्जन नहीं आया।

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