बिलासपुर में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले एक ठेले पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई ने कोटपा (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की मिसाल पेश की है। इस कार्यवाही को कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश और एसडीएम पीयूष तिवारी के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
यह कार्रवाई राजीव गांधी चौक पर स्थित प्राथमिक शाला के 100 मीटर के दायरे में संचालित एक ठेले से की गई, जहाँ तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जा रहे थे। कोटपा एक्ट के तहत, स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसी के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये की चालानी राशि वसूल की गई और ठेले को वहां से हटवा दिया गया।
संयुक्त टीम की कार्यवाही
इस संयुक्त अभियान में नायब तहसीलदार विभोर यादव और नगर निगम के जोन कमिश्नर 3, सविता अनंत ने मिलकर कार्यवाही की। अभियान के दौरान ठेले से समस्त तंबाकू युक्त उत्पादों को जब्त कर लिया गया और ठेले को भी तुरंत हटवाया गया। यह कार्रवाई तब की गई जब प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई कि स्कूल के पास एक ठेले से पुनः तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जो कि स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन
गौरतलब है कि पहले भी इसी तरह की शिकायतों के आधार पर स्कूलों के आसपास पान ठेलों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह संयुक्त अभियान चलाया गया, जिससे शिक्षा संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि कोटपा एक्ट के उल्लंघन के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करती हैं, बल्कि तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने और नागरिकों, विशेषकर बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी सहायक होती हैं।
इस कार्यवाही के माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब वह समाज के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा हो।