बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह मामला आगामी 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुना जाएगा।
यह याचिका बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के मेयर प्रत्याशी आकाश मौर्य द्वारा दायर की गई है, जिसमें पूजा विधानी के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्र को लेकर आपत्ति जताई गई है। बसपा प्रत्याशी ने याचिका में संशोधन करते हुए पुनः इसे अदालत में प्रस्तुत किया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच में होगी। याचिकाकर्ता आकाश मौर्य का दावा है कि पूजा विधानी का ओबीसी प्रमाणपत्र नियमों के अनुसार नहीं है, और इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दी गई है।
इस कानूनी चुनौती के चलते बिलासपुर नगर निगम चुनाव का माहौल गरमा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला भाजपा और बसपा के बीच कड़ी टक्कर को दर्शाता है। यदि अदालत में याचिका के पक्ष में निर्णय आता है, तो भाजपा को अपने मेयर उम्मीदवार के चयन को लेकर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।
अब सभी की निगाहें 12 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेगी।