रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे वाहन मालिकों को पुराने वाहन के फैंसी या पसंदीदा नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर करने की सुविधा मिल सकेगी।
कैबिनेट द्वारा नियम 55 में संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी नंबर को नए वाहन में या किसी अन्य राज्य से लाकर पंजीकृत किए गए वाहन में उपयोग करना चाहता है, तो अब वह ऐसा कर सकेगा। हालांकि इसके लिए निश्चित शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा।
यदि वाहन का पुराना नंबर सामान्य (नॉन-विज्ञापन/नॉन-फैंसी) था, तब भी वाहन स्वामी उसे नए वाहन में उपयोग कर सकेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 55(2)(ग) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क चुकाना होगा।
यह सुविधा केवल नए वाहनों के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर छत्तीसगढ़ लाए गए वाहनों पर ही लागू होगी। पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहनों पर इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। यानी राज्य में पहले से दर्ज वाहन में नंबर ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, शासकीय वाहनों को इस सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी अगर कोई शासकीय विभाग अपने पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में इस्तेमाल करना चाहे तो वह यह प्रक्रिया नि:शुल्क कर सकेगा।
राज्य सरकार के इस फैसले से उन वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिन्होंने महंगे फैंसी नंबर खरीद रखे हैं और अब नया वाहन लेने पर उसी नंबर को बरकरार रखना चाहते हैं। यह सुविधा नंबर की विशिष्टता बनाए रखने और वाहन स्वामियों की संतुष्टि की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।