Tuesday, October 28, 2025
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छत्तीसगढ़ में अब 2 एकड़ जमीन पर भी बनेगी कॉलोनी, प्लॉट और मकान होंगे 25% तक सस्ते…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को सस्ता और कानूनी घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। किफायती जन आवास योजना-2025 के तहत राज्य सरकार ने दूसरी अधिसूचना जारी करते हुए कॉलोनी विकास के लिए न्यूनतम भूमि सीमा 3.25 एकड़ से घटाकर 2 एकड़ कर दी है। इस बदलाव से अब छोटे डेवलपर्स भी रियल एस्टेट क्षेत्र में उतर सकेंगे, जिससे राज्य में आवास निर्माण को नई रफ्तार मिलेगी।


🏡 क्या है नई अधिसूचना की मुख्य बातें

  • अब डेवलपर या कॉलोनाइज़र केवल 2 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी विकसित कर सकेंगे
  • पहले इसके लिए कम से कम 3.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती थी।
  • अब कॉलोनी में 9 मीटर की बजाय 7.5 मीटर चौड़ी सड़क की अनुमति होगी।
  • कर्मशियल जमीन पर स्टाफ क्वार्टर बनाने की भी अनुमति दी गई है, जो पहले प्रतिबंधित था।
  • टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अब इन छोटे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी देगा।

💰 25% तक सस्ते होंगे प्लॉट और मकान

क्रेडाई (CREDAI) छत्तीसगढ़ के अनुसार, नई नीति से प्लॉट्स और मकानों की कीमतों में 15 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट संभव है। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा, जो लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम भूमि सीमा और सरल प्रक्रिया से आवास योजनाएं अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी, जिससे कीमतों में स्वाभाविक कमी आएगी।


🧱 छोटे डेवलपर्स के लिए सुनहरा मौका

अब तक बड़े बिल्डर्स ही बड़े प्रोजेक्ट्स संभाल पाते थे, क्योंकि न्यूनतम भूमि सीमा अधिक थी। लेकिन अब 2 एकड़ में भी कॉलोनी विकसित करने की अनुमति मिलने से छोटे डेवलपर्स को भी अवसर मिलेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे


⚖️ अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक

सरकार का दावा है कि अब सभी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेआउट अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और खरीदारों को कानूनी व विवाद-मुक्त संपत्ति खरीदने का भरोसा मिलेगा।


🌇 आम नागरिकों के लिए क्या बदलेगा

नई नीति से अब कम बजट वाले खरीदारों को भी शहर के आसपास छोटे आकार के प्लॉट्स आसानी से मिल सकेंगे। सरकार का अनुमान है कि इससे न केवल आवास की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि शहरीकरण की प्रक्रिया भी संतुलित होगी।
इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम से प्रोजेक्ट की मंजूरी और निर्माण दोनों में तेजी आएगी, जिससे खरीदारों को समय पर घर मिलेगा।


🔍 विशेषज्ञों की राय

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक, यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ के हाउसिंग सेक्टर को नई दिशा देगी।

“अब पारदर्शिता बढ़ेगी, छोटे डेवलपर्स को मौका मिलेगा और खरीदारों को सस्ते में कानूनी घर मिलेंगे। यह सरकार का दूरदर्शी कदम है,” — क्रेडाई छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी ने कहा।

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