बिलासपुर। कोयले के व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 68 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर सरकंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पति-पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यह कार्रवाई अपराध क्रमांक 35/2026 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत की गई है।
पीड़ित अरविंद सिंह पवार, निवासी उज्जैन (मध्यप्रदेश), जो गुरु प्रकाश बायो फ्यूल, गुरु एग्रो ब्रिकेट्स और प्रकाश लोक बायो फ्यूल के नाम से व्यवसाय करते हैं, ने 11 जनवरी 2026 को सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में अतीक उर रहमान उर्फ राजा खान उनसे बिलासपुर के सेंट्रल पॉइंट होटल में मिला और कोयले के व्यापार में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया।
राजा खान ने अपने परिचित सोनम कश्यप और नहरू साहू से उनकी मुलाकात कराई। सोनम कश्यप ने खुद को “सुपर कोल ट्रेडिंग” की प्रोप्राइटर और नहरू साहू ने “एस.एस. कोल ट्रेडिंग” का मालिक बताया। उन्होंने कोयला खरीद-बिक्री पर प्रति टन 200 से 500 रुपये तक का लाभ पांच दिनों के भीतर देने का भरोसा दिलाया।
उनकी बातों में आकर अरविंद पवार ने अलग-अलग तिथियों में अपने फर्म के खाते और नकद मिलाकर कुल 1 करोड़ 13 लाख 10 हजार रुपये निवेश कर दिए। कुछ समय बाद आरोपियों ने 61 लाख 2 हजार 626 रुपये तो लौटा दिए, लेकिन शेष 67 लाख 97 हजार 374 रुपये वापस नहीं किए। बार-बार मांग करने पर वे टालमटोल करने लगे और अंततः पैसा लौटाने से इनकार कर दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक (एसीसीयू) अनुज कुमार, सीएसपी सरकंडा निमितेश और थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने नहरू साहू उर्फ नेहरू, अतीक उर रहमान उर्फ राजा खान और सोनम कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया।
इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सरकंडा पुलिस की इस कार्रवाई से कोयला व्यापार के नाम पर हो रही ठगी पर बड़ा अंकुश लगा है और ऐसे मामलों में संलिप्त अन्य लोगों को भी कड़ा संदेश गया है।


