बिलासपुर। चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के फर्जीवाड़े मामले में पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित बीस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकल पीठ में आज सुनवाई हुई।
चिटफंड कंपनी के फर्जीवाड़ा प्रकरण में मान न्यायालय ने एफआईआर पर रोक लगाने अथवा निरस्त करने से इंकार कर दिया। प्रकरण पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
आपको बता दें कि निचली अदालत के फैसले के बाद अंबिकापुर पुलिस ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अभिषेक सिंह के अलावा राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया है।
याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ जांच को तत्काल रोकने और एफआईआर निरस्त करने की मांग की। उनकी तरफ से कहा गया कि चिटफंड कंपनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसका महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने कड़ा प्रतिवाद किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि तुरंत प्रकरण पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। प्रकरण की केस डायरी बुलवाने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।