Wednesday, January 15, 2025
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ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी साथ रखने की नहीं होगी जरूरत, 1 अक्टूबर से बदल रहे ये नियम…केंद्रीय सड़क परिवहन से नोटिफिकेशन जारी…

चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात गाड़ी में साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस आपसे इसके लिए नहीं पूछेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है जो एक अक्तूबर से लागू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।

अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा.

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। ऐसे में वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा।

गाड़ी से जुड़े किसी भी दस्तावेज की मांग करने या उसकी जांच करने पर पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान और इंस्पेक्शन का समय पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।

नए नियम के अनुसार किसी पुलिसकर्मी के पास जांच उपकरण नहीं है, तो वह स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर वाहन के कागज की जांच कर सकेंगे। जांच स्वयं करना संबंधित जांच की जिम्मेदारी होगी। वाहन मालिक से गाड़ी के कागजात नहीं रखने पर सवाल नहीं उठाए जा सकेंगे। यदि गाड़ी का चालान हो जाता है और वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो परिवहन संबंधी टैक्स जमा करना होगा।

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