Saturday, April 11, 2026
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छत्तीसगढ़: 12,489 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, SC और OBC सलाहकार परिषद होगी गठित…

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में बड़े बदलाव के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक और 432 पद व्याख्याता के होंगे। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग होंगे। SC और OBC सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। सीएम भूपेश ने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलिंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग कल्याण और विकास के लिए अलग विभागों का गठन होगा।

* राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का ट्रांसफर, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा।

* किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम-2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपये तक बिना ब्याज के लोन की सुविधा।

* किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन का निर्माण होगा। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। एक रुपये टोकन में भूमि आवंटित करने का निर्णय।

* राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन, स्थापना नीति-2022 का अनुमोदन।

* लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, उसे 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

* लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

* जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।

* आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसंबर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

* मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।

* शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को टर्नकी आधार पर निर्माण के लिए सीमित निविदा के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

* प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना के कम्पोनेंट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली से जोड़ने 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन।

* तीन नए मेडिकल कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होंगे।

* लघु जल विद्युत नीति को बढ़ाया गया। छह नई परियोजना शुरू होगी। 83 मेगावॉट बिजली का उत्पादन बढ़ेगा।

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