2 माह से फरार 10 हजार का ईनामी ऑटो चालक से बिल्डर बना हरदीप खनूजा का अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज
बिलासपुर/ फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर के पार्टनर की करोड़ों की जमीन बेचने वाला भगोडा बिल्डर को हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस सावंत के कोर्ट ने हरदीप खनूजो की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
ऑटो चालक से बिल्डर बने हरदीप खनूजा ने बिना अधिकार के सूर्या बिल्डकॉन की 35 एकड़ जमीन को पार्टनरों को धोखा देकर ,फर्जी दस्तावेज तैयार कर 1 करोड़ 6 लाख रुपये लेकर धोखा व ठगी की थी।
इसके बाद देशभक्ति व शहीदी का चोला पहनकर पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर एफआईआर को खात्मा कराने में लग गया था, लेकिन सुनील छाबड़ा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख से मिलकर पूरा वाक्या बताया तो एसपी ने पूरा मामला पुलिस हैैडक्वाटर भेजकर जांच कराई। PHQ से भी हरदीप खनूजा द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाने का प्रमाण पाया गया, उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ने ठग बिल्डर हरदीप खनूजा की गिरफ्तारी के आदेश दिए, लेकिन हरदीप पुलिस के हाथों नही आया। वह छत से कूदकर भाग गया। पिछले 2 माह से ठग बिल्डर हरदीप फरार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने हरदीप खनूजा के ऊपर 10 हजार का इनाम की भी घोषणा की है। मंगलवार को उच्च न्यायालय में हरदीप खनूजा की ओर से अधिवक्ता मनोज परांजपे ने पैरवी की।
सुनील छाबड़ा व अन्य की ओर से बिलासपुर उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास व वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव, ( पूर्व रजिस्टर जनरल हाईकोर्ट, पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश ) व आनन्द गुप्ता ने ठग हरदीप खनूजा की जमानत का घोर विरोध और आपत्ति की, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सावंत ने हरदीप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।